बंधी ध्वस्त करके मकान दुकान बनाने वालों को नोटिस मचा हड़कंप |
सुनील कुमार धुरिया संवाददाता
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस सुमेरपुर,हमीरपुर l सिचाई विभाग की बंधी को ध्वस्त करके मकान दुकान बनाने वालों को सिचाई विभाग ने सीधे नोटिस देने के उपरांत रजिस्टर्ड डाक से नोटिस पंहुचाया है। इससे लोगों की धडकने बढ गयी हैं। नोटिस की अवधि 6 मार्च को समाप्त हो रही है। इसके बाद सिचाई विभाग क्या कदम उठायेगा यह भविष्य के गर्त मे है। कस्बे में सिंचाई विभाग महोबा की बंधी संख्या दो है। इस बंधी को 70 के दशक में सिंचाई विभाग ने बनाया था। दो दशक पूर्व लोगों ने इस बंधी को ध्वस्त करके आलीशान मकान व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि बना रखे हैं। इसको खाली कराने के लिए सरीला तहसील के रहटिया गांव के निवासी श्यामबाबू यादव ने 2021 में उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल करके बंधी के अतिक्रमण को हटाने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सिंचाई विभाग महोबा से रिपोर्ट तलब की थी। सिंचाई विभाग ने अपनी रिपोर्ट में 95 लोगों को चिन्हित करके कब्जे की जानकारी दी थी। हाई कोर्ट ने सिचाई विभाग की रिपोर्ट को आधार मानकर सितंबर 2021 में खाली कराने का आदेश पारित किया था। इस आदेश के बाद सिंचाई विभाग कब्जा धारकों को दो बार अतिक्रमण हटाने का नोटिस थमा चुका है लेकिन किसी ने कब्जा नहीं हटाया है। अब सिचाई विभाग ने अंतिम नोटिस 20 फरवरी को जारी किया है। इस अंतिम नोटिस को सिचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी पूर्व में घर-घर जाकर पहुंचा चुके हैं। इसके बाद अब सिंचाई विभाग महोबा के अधिशासी अभियंता ने रजिस्टर्ड डाक से सभी को नोटिस भेजा है। डाक से नोटिस आने पर लोगों में हड़कंप मच गया है। नोटिस में 15 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। 20 फरवरी को जारी की गई इस नोटिस की अवधि 6 मार्च को समाप्त हो रही है। 6 मार्च के बाद सिंचाई विभाग क्या कदम उठायेगा। यह तो अभी स्पष्ट नहीं है लेकिन जिस तरह से विभाग पुख्ता कार्रवाई कर रहा है उससे यह तय होता जा रहा है कि सिंचाई विभाग उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराने की पूरी तैयारी कर चुका है और 6 मार्च के बाद किसी भी दिन बड़ा कदम उठा सकता है।