औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जोखिम आधारित नये / थर्ड पार्टी निरीक्षण की व्यवस्था की गई स्थापित
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर | अपर श्रमायुक्त पी.के. सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में पूर्व में स्थापित नवीन निरीक्षण प्रणाली को अवक्रमित करते हुये औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जोखिम आधारित नवीन निरीक्षण प्रणाली/थर्ड पार्टी निरीक्षण (ऑडिट) की व्यवस्था स्थापित की गयी है, जिसके अनुसार कारखानों / औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कम जोखिम, मध्यम जोखिम एवं उच्च जोखिम में विभक्त किया गया है। कम जोखिम वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण/ऑडिट थर्ड पार्टी द्वारा कराये जाने की व्यवस्था लागू की गयी है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा थर्ड पार्टी ऑडिट योजना लागू करते हुये श्रम कानून ऑडिटर फर्म एवं तकनीकी ऑडिटर फर्म एवं तकनीकी ऑडिटर फर्म की परिभाषा, कर्तव्य, उत्तरदायित्व एवं पात्रता उक्त शासनादेश में उल्लिखित है। तत्सम्बन्ध में पात्र/ इच्छुक संस्थाओं द्वारा उक्त शासनादेश में निहित निर्धारित प्रपत्रों पर पूर्णरूपेण भरे हुये एवं आवश्यक संलग्नकों सहित आवेदन पत्र इस कार्यालय की ई.मेल आई डी ([email protected]) पर एवं ऑफलाइन आवेदन श्रम आयुक्त कार्यालय जी.टी. रोड, सर्वोदय नगर, कानपुर-208005 को प्रशासनिक अधिकारी (प्रवर्तन) के नाम से प्रेषित किये जा सकते हैं, जो इस कार्यालय में -09 मार्च, 2026 की सायं 06.00 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिये। निर्धारित तिथि / समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदन पत्रों का कार्यालय स्तर पर आवश्यक परीक्षणोंपरान्त पात्र संस्था को श्रम कानून ऑडिटर फर्म/तकनीकी ऑडिटर फर्म के रूप में मान्यता प्रदान करते हुये इम्पेनलमेंट किया जायेगा। तदोपरांत मान्यता प्राप्त / इम्पेनल्ड संस्था को विभाग के पक्ष में रू0 1,00,000/- सुरक्षा धनराशि के रूप में जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ सुरक्षा धनराशि जमा नहीं की जानी है। उक्त शासनादेश विभाग की वेबसाइट (https://uplabouracts.in/) पर उपलब्ध हैं, जिनका अवलोकन किया जा सकता है।
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