चोट पहुंचाने व एससीएसटी एक्ट में तीन अभियुक्त को पांच-पांच वर्ष का कारावास
जिला संवाददाता सुनील कुमार धुरिया
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस हमीरपुर l जनपद के थाना मुस्करा में मुकदमा अपराध संख्या 189/2011 धारा-323,325,504 भारतीय दंड संहिता व 3(1)10 एससीएसटी एक्ट में अभियुक्त जयपाल पुत्र मन्नू लोधी, कृपाल पुत्र रामसेवक लोधी व शिवकुमार पुत्र रामसेवक लोधी निवासीगण मवईजार थाना बिवांर जनपद हमीरपुर के विरुद्ध अभियोग 22 फरवरी 2011 को पंजीकृत किया गया। आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोग मे जनपद के अभियोग मे अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप दिन गुरुवार को न्यायालय एससीएसटी एक्ट कोर्ट द्वारा अभियुक्त जयपाल पुत्र मन्नू लोधी, कृपाल पुत्र रामसेवक लोधी व शिवकुमार पुत्र रामसेवक लोधी उपरोक्त को धारा 323,325,504 भारतीय दंड संहिता व 3(1)10 एससीएसटी एक्ट में दोषसिद्ध करते हुये उपरोक्त प्रत्येक को पांच वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 12 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । वादी मुकदमा को क्षतिपूर्ति 25 हजार रुपए की धनराशी देय होगी। अभियुक्तगण द्वारा मां बहन की गालियां देना तथा पिता महेश्वरी को लाठियों से मारपीट कर चोट पहुचाना तथा जाति सूचक शब्दों से अपमानित करना।