गुण्डा, माफिया, अपराधी को जनपद की सीमा से छ: माह के लिए किया गया निष्कासित |
सुशील कुमार धुरिया संवाददाता
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस हमीरपुर l पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही व प्रभावी पैरवी के क्रम में न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) द्वारा जनपद के थाना बिवांर, कोतवाली नगर, सुमेरपुर, राठ से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद की सीमा से छः माह के लिये निष्कासित एवं जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित व जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे। जिलाबदर किये गये अभियुक्तगण मे बृजेश पुत्र दयाशंकर निवासी चन्दुलीतीर सदर कोतवाली को 7 जनवरी 2026 से छः माह,मोनू निषाद पुत्र आशाराम निषाद निवासी कुछेछा सदर कोतवाली 20 जनवरी 2026 से छः माह,बलवीर पुत्र दयाशंकर निषाद निवासी चन्दुलीतीर सदर कोतवाली को 7 जनवरी 2026 से छः माह,आशीष उर्फ अन्शु तिवारी पुत्र हरिओम तिवारी निवासी झण्डा मैदान कस्वा व थाना सुमेरपुर को 7 जनवरी 2026 से छः माह,सुजीत सिंह चौहान पुत्र नवल सिंह उर्फ पप्पू चौहान निवासी ग्राम सायर थाना बिवांर को 9 जनवरी 2026 से छः माह,आशीष राजपूत उर्फ डबूला पुत्र रज्जू उर्फ राजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम कुर्रा थाना राठ को 12 जनवरी 2026 से छः माह एवं महेश राजपूत पुत्र मियाजी लाल निवासी ग्राम औडेरा थाना राठ को 23 जनवरी 2026 से छः माह निष्कासित्व जिला बदर किया गया है।