प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री रोकने हेतु चलाया विशेष अभियान |
जिला संवाददाता सुनील कुमार धुरिया
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस हमीरपुर। जिलाधिकारी अभिषेक गोयल के निर्देशों के क्रम में जनपद हमीरपुर में विद्यालयों के आसपास तंबाकू, सिगरेट एवं अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री रोकने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विधिक माप विज्ञान विभाग (बाट-माप), हमीरपुर के वरिष्ठ निरीक्षक शशि पाल सिंह द्वारा विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण अभियान के दौरान कुल 21 दुकानों की जांच की गई। जांच के समय 9 दुकानों में आवश्यक घोषणाएं अंकित न पाए जाने तथा एमआरपी से अधिक मूल्य पर वस्तुओं की बिक्री किए जाने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए प्रत्येक पर ₹5,000 के अनुसार कुल 9 चालान किए गए।
अभियान के दौरान दुकानदारों को विद्यालयों एवं कॉलेजों के आसपास तंबाकू, सिगरेट तथा अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। उन्हें अवगत कराया गया कि स्कूलों एवं कॉलेजों के 500 मीटर के दायरे में तंबाकू, सिगरेट एवं अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने बताया कि बच्चों एवं युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखने तथा सुरक्षित शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। जनपदवासियों से भी अपील की गई है कि वे ऐसे मामलों की सूचना प्रशासन को देकर सहयोग प्रदान करें l