मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना -2026 योजना के तहत ग्रामीणो को मिलेगा सुगम आवागमन
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब ग्रामीण क्षेत्रो मंे आवागमन सुगम बनाने की तरफ रूख किया है। अब प्रदेश के प्रत्यके ग्राम पंचायत को सुगम एवं सस्ती परिवहन सेवा से जोडने व योजना में वाहन को लगाकर स्वरोजगार का अवसर भी अब ग्रामीणो को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रो में बसो का संचालन होने से ग्रामीणो को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। इसी उद्देश्य के चलते गांव-गांव आसान आवागमन एवं स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को शुरू किया जा रहा है। इसी क्रम में कानपुर संभागीय परिवहन कार्यालय में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन सेवा- 2026 के संबंध में एक बैठक आहूत की गई। बैठक में उपस्थित बस आपरेटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के अंतर्गत बस चलाने का आश्वासन भी दिया गया।
आरटीओ प्रशासन राकेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि बस व्यवसाय से जुड़े लगभग 45 बस ऑपरेटर के द्वारा प्रतिभाग किया गया। लगभग 20 से 25 बस ऑपरेटरों के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के अंतर्गत बस चलाने का आश्वासन भी दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रत्येक जनपद में रूट का निर्धारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा। बैठक के दौरान रोडवेज कर्मचारियों के द्वारा आवेदन पत्र भी वितरित किए गए। इस दौरान बैठक में प्रमुख रूप से मण्डल आरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव, एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह, एआरटीओ प्रथम विंध्याचल गुप्ता, रीजन मैनेजर महेश कुमार , एआरएम किदवई नगर संजय कुमार श्रीवास्तव तथा उत्तर प्रदेश बस एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव पाठक, महामंत्री संजय कुमार बाजपेई, कानपुर सिटी बस एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय गौतम समेत अन्य पदाधिकारी गण मौजूद रहे। बैठक में 20 से 25 बस ऑपरेटरों के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के अंतर्गत बस चलाने का आश्वासन भी दिया गया।
- मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के प्रमुख लाभ
आरटीओ प्रशासन राकेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 योजना के तहत ग्रामीणा क्षेत्रो में चलने वाली बस के परमिट से 100 प्रतिशत छूट, निर्धारित सीमा तक किराया वसूली का अधिकार होगा, एक से अधिक विकास खण्डो में बस संचालन अनुमान्य होगा। इसके साथ ही प्रतिदिन प्रति ग्राम पंचायत में कम से कम 2 फेरे बसो द्वारा लगाए जायेंगे।
- वाहन की क्षमता व शुल्क विवरण
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन -2026 के तहत ग्रामीण क्षेत्रो में जो भी बसे संचालित होगी वह 15-28 सीटर की होगी। वहीं अनुबंध की अवधि 10 वर्ष रहेगी जो कि आगे 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। इन बसो के लिए बस संचालक को सिक्योरिटी के तौर पर 5 हजार प्रति वाहन व मासिक शुल्क 1500 रूपये रखा गया है।