बाल विवाह जागरूकता कार्यक्रम पर पास्को कानून की दी जानकारी |
सुनील कुमार धुरिया संवाददाता
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कुरारा,हमीरपुर l जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और समर्थ इंडिया द्वारा कुरारा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पारा में पास्को कानून और बाल विवाह पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता महेंद्र कुमार पांडेय सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर रहे किशोरियों युवतियों को संबोधित करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महेंद्र कुमार पांडेय ने कहा कि किशोरियों, लड़कियों को कानूनी समझ बनाना होगा। पास्को कानून में बच्चों के साथ किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। इस कानून में लड़किया, लड़के जो 18 साल से कम उम्र है उनके साथ किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के प्रावधान है। इसमें सभी दोषियों चाहे वह रिश्तों में है या न हो। सभी के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। पास्को कानून की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वाल विवाह की रोकथाम हेतु बने कानून की भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने लड़कियों, युवतियों से कहा कि पहले पढ़े लिखे, अपना बेहतर भविष्य बनाए। किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर तत्काल आवाज बुलंद करे। कानून उनके साथ है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जरूरतमंद उत्पीड़ित व्यक्तियों की हर संभव सहायता प्रदान करता है। इस दौरान राखी, कोमल, लक्ष्मी, नेहा, सोनी, मोनी, राधा, सहित अन्य ग्रामीण किशोरियों, युवतियों शामिल रही।